इंडिया न्यूज, नई दिल्ली।
CA Bill-2022: चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान, भारतीय कॉस्ट एकाउंटेंट्स संस्थान तथा भारतीय कंपनी सचिव संस्थान में सुधार लाने के प्रावधानों वाले ‘चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, कॉस्ट और वर्क्स एकाउंटेंट्स तथा कंपनी सचिव (संशोधन) विधेयक 2022’ को ध्वनिमत से सरकार ने मंगलवार को राज्यसभा से पास कर लिया है। सीए संबंधी विधेयक-2022 के पास होते हुए संसद ने इस पर अपनी मुहर भी लगा दी। सीए बिल-2022 पारित कराने के लिए सदन में करीब 200 बार ध्वनिमत से मंजूरी मांगी गयी।
RS passes Bill to amend chartered accountancy, cost accountancy, company secretary laws
Read @ANI Story | https://t.co/HzBkisMhaZ#CABill #CharteredAccountant #CompanyLaw pic.twitter.com/EWgoR4eJjY
— ANI Digital (@ani_digital) April 5, 2022
अब समयबद्ध से हो सकेगा मामलों का निपटान
इस बिल पर राज्यसभा में चर्चा करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इन संशोधनों के माध्यम से तीनों संस्थाओं चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, कॉस्ट और वर्क्स एकाउंटेंट्स तथा कंपनी सचिव के पेशों के विनियमन और सुधार का लक्ष्य है। इससे इन पेशों के लिए स्थापित अनुशासन तंत्र को मजबूती मिलेगी और इन पेशों के सदस्यों के खिलाफ मामलों का समयबद्ध निपटान हो सकेगा।
विभिन्न समितियों के सुझाव के किया गया बदलाव
उन्होंने कहा कि इस विधेयक में बदलाव विभिन्न समितियों के सुझाव पर किया गया है। विधेयक के माध्यम से लेखाकारों एवं कंपनी सचिवों पर शिकंजा कसने की आशंका गलत है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस विधेयक का मकसद किसी तरह से इन तीनों पेशों से जुड़ी किसी भी व्यवस्था को बदलना नहीं, बल्कि उसे मजबूती प्रदान करना है। और इन तीनों कानूनों के एक मंच पर आने से आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी।
स्थापित होगी समिति
वित्त मंत्री ने सदन में बताया कि इनके बीच परस्पर समन्वय संबंधी परिषद या अन्य समितियों में विश्व स्तर के विशेषज्ञ सदस्य होंगे। समिति में विशेषज्ञ होंगे और समिति स्वायत्त रूप से काम करेगी। इस समिति में दो सदस्य स्वतंत्र होंगे। इनका चयन परिषद करेगी, जबकि दो सदस्यों का चुनाव सरकार की तरफ से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कॉस्ट एकाउंटेंट व कंपनी सचिव की स्थिति में भी इस तरह के सुधार किए जाएंगे। इसमें भी तीनों संस्थानों के लिए एक समन्वय समिति होगी, जिसमें एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष होगा। समन्वय समित का मकसद तीनों संस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित करना है।
30 मार्च को लोकसभा से हुआ पारित (CA Bill-2022)
आपको बता दें कि इस विधेयक के माध्यम से चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम 1949, कॉस्ट और वर्क्स एकाउंटेंट्स अधिनियम 1959 और कंपनी सचिव अधिनियम 1980 में संशोधन किया गया है। 30 मार्च को लोकसभा में इस विधेयक को पारित कर दिया गया था।
Also Read : देश में बेरोजगारी दर घटकर 7.6 फीसदी पर आई, सबसे ज्यादा बेरोजगारी 26.7 फीसदी हरियाणा में