इंडिया न्यूज,नई दिल्ली।
Paytm CEO Accident: Paytm के फाउंडर और सीईओ विजय शेखर शर्मा को पिछले महीने दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार एक मामलें में गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि अब में दिल्ली पुलिस ने उन्हें जमानत पर रिहा भी कर दिया था है। Paytm के फाउंडर शर्मा के ऊपर आईपीसी की धारा 279 के तहत तेज या लापरवाही से गाड़ी चलाने के मामले पर गिरफ्तार किया था। इस मामले में दर्ज एफआईआर पर दिल्ली पुलिस ने बताया कि पेटीएम के सीईओ विजय शेखर शर्मा कथित तौर पर एक जगुआर लैंड रोवर चला रहे थे. इस दौरान उन्होंने अरबिंदो मार्ग पर द मदर्स इंटरनेशनल स्कूल के बाहर दक्षिणी दिल्ली के डीसीपी की गाड़ी को टक्कर मार दी यह घटना 22 फरवरी को हुई थी।
अरबिंदो मार्ग पर हुई थी घटना (Paytm CEO Accident)
दिल्ली पुलिस की प्रवक्ता सुमन नलवा ने रविवार को पुष्टि करते हुए कहा, “पुलिस ने शर्मा को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया है। वही, कांस्टेबल कुमार का कहना है कि वे डीसीपी (जैकर) के साथ पोस्टेड थे और सुबह करीब 8 बजे उनकी गाड़ी को एक पेट्रोल पंप पर ले गए थे। जब हम मदर्स इंटरनेशनल स्कूल पहुंचे, उस समय एक ऑपरेटर कॉन्स्टेबल प्रदीप मेरे साथ थे। वहां ट्रैफिक जाम था। मैंने देखा कि वहां लोगों की भीड़ थी, जो अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने आए थे। मैंने गाड़ी धीमी की और प्रदीप को नीचे उतरने व ट्रैफिक क्लियर करने के लिए कहा, तभी एक कार साइड से तेज गति से आई और मेरे वाहन को टक्कर मार दी।
ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से मिली थी कार की जानकारी (Paytm CEO Accident)
कुमार ने कहा कि टक्कर मारने के बाद वह व्यक्ति भागने में कामयाब हो गया। गाड़ी नें में हरियाणा का रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट था। इस बारे में अपने डीसीपी को बताया और उन्होंने मुझसे कार के बारे में पूछा. हमने उन्हें बताया कि हमने नंबर नोट कर लिया है और फिर हमने मालवीय नगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की मदद से कार का पता लगाया और पता चला कि Paytm के फाउंडर और सीईओ विजय शेखर शर्मा चल रहे थे। उसके बाद शर्मा को मालवीय नगर पुलिस स्टेशन बुलाया गया, जहां उन्हें गिरफ्तार कर जमानत पर रिहा कर दिया गया।
पेटीएम के प्रवक्ता ने दिया इस पर बयान (Paytm CEO Accident)
उधर इस मामले पर पेटीएम के प्रवक्ता ने एक बयान आया। जिसमें उन्होंने कहा कि मोटर वाहन से संबंधित कथित मामूली घटना के संबंध में शिकायत दर्ज की गई। उक्त घटना में किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा।
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