बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्माको बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सेल्स टैक्स नोटिस के खिलाफ अनुष्का की याचीका को हाई कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है। कुछ समय से अनुष्का का नाम सेल्स टैक्स नोटिस 2012-13 और 2013-14 अवधि के मामले को लेकर सुर्खियों में बना हुआ है। यही वजह है कि अनुष्का शर्मा ने इसी सेल्स टैक्स नोटिस के खिलाफ कोर्ट में अपनी याचिका दायर की थी। न्यायमूर्ती नितिन जामदार और न्यायमूर्ती अभय आहूजा की पीठ की ने अनुष्का शर्मा की याचिका को खारिज करते हुए उन्हें चार सप्ताह के समय के भीतर बिक्री कर उपायुक्त के समक्ष अपील दायर करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा है कि- जब मध्यस्थता का पूरा बंदोबस्त है तो सीधे हाई कोर्ट क्यों आए हैं?
दरसअल अनुष्का शर्मा ने कोर्ट में महाराष्ट्र मूल्य वर्धित टैक्स एक्ट के तहत 2012 से लेकर 2016 के बीच में बिक्री कर उपायुक्त के चार आदेशों के खिलाफ चैंलेज किया था, जिसमें मूल्यांकन सालों के लिए टैक्स की मांग से संबंधित थे।
वही बिक्री कर विभाग ने अपनी दलील में में बॉम्बे हाई कोर्ट से कहा है कि- अभिनेत्री अनुष्का शर्मा अवॉर्ड्स शो या फिर मंच पर अपनी परफॉर्मेंस पर कॉपीराइट की पहली मालिक थी और इसी वजह से इससे जो भी आय होती है तो बिक्री कर को उसका भुगतान करना उनका फ़र्ज़ है।